छत्तीसगढ़ : UAPA के प्रकरण में 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹3,500 - ₹ 3,500 अर्थदंड की सजा।

छत्तीसगढ़ : UAPA के प्रकरण में 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹3,500 - ₹ 3,500 अर्थदंड की सजा।



माननीय विशेष न्यायाधीश (NIA), भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता की अदालत का फैसला।

अपर लोक अभियोजक टी.एस. यादव द्वारा प्रकरण में प्रभावी पैरवी।

छत्तीसगढ़ ( कांकेर ) ओम प्रकाश सिंह। दिनांक 20.05.2023 को प्रार्थी द्वारा थाना कोयलीबेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 18.05.2023 को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बलों द्वारा COB चिलपरस एवं ढूंट्टा से संयुक्त सर्च अभियान प्रारंभ किया गया था। अभियान के दौरान कागबरस, नयापारा, चिलपरस क्षेत्र में सर्च करते हुए केसोकोड़ी की ओर बढ़ने पर पहाड़ी जंगल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे। सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा गया।



पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम, रमेश पुनेम उर्फ बुधरू एवं पुनऊ राम मंडावी के रूप में बताई। आरोपियों के प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े होने तथा संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य करने की जानकारी सामने आई।



तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से वॉकी-टॉकी सेट, माओवादी संगठन की चिट्ठियां, नक्सली साहित्य, नगदी रकम, गुलेल, टॉर्च एवं चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला किए जाने से एक जवान के दाहिने हाथ में चोट भी आई।



उक्त घटना पर थाना कोयलीबेड़ा में अपराध क्रमांक 08/2023 के तहत धारा 147, 148, 149, 307 भादवि, धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 38(2), 39(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंतागढ़ अमर सिदार को UAPA प्रकरण का विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके द्वारा विवेचना के दौरान आरोपियों की संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य संकलित किए गए तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


प्रकरण में अपर लोक अभियोजक टी.एस. यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए पैरवी की गई।


प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करने के पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश (NIA), भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता द्वारा तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹3,500-₹3,500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

दोषसिद्ध आरोपियों का विवरण :-

1. पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम, पिता स्व. नोहरू राम, उम्र 35 वर्ष, निवासी इमलीपारा कागबरस, थाना कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।



2. रमेश पुनेम उर्फ बुधरू, पिता लक्कू, उम्र 25 वर्ष, निवासी वड्डे पारा, पूसनार, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर।



3. पुनऊ राम मंडावी, पिता स्व. लच्छन राम, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिचपारा गोमे, थाना नारायणपुर, जिला नारायणपुर।



🚨पुलिस टीम :-

1. अमर सिदार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अंतागढ़।


2. निरीक्षक मालिक राम केवट।


3. उप निरीक्षक मोहित पारिक।


4. प्रधान आरक्षक अमित ढिढी।


5. प्रधान आरक्षक जगमोहन सलाम।

कांकेर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन तथा अभियोजन के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालयीन कार्यवाही में प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है।

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