छत्तीसगढ़ : 11 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन में भरकर बूचड़खाना ले जा रहे 2 आरोपी को पुलिस ने किया- गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ : 11 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन में भरकर बूचड़खाना ले जा रहे 2 आरोपी को पुलिस ने किया- गिरफ्तार।



🚨चौकी दुधावा पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले भारत माला रोड से 11 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन में भरकर बूचड़खाना ले जा रहे दो आरोपी को किया गिरफ्तार।

🚨पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 24 K 6588, 11 गौवंश एवं मोबाइल फोन किया जप्त।

🚨घटना के बाद से फरार आरोपियों को लगातार पता तलाश कर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ ( दुधावा-कांकेर ) ओम प्रकाश सिंह ।  पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल राखेचा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर हरीश कुमार पाटिल के पर्यवेक्षण में गौवंश तस्करी के फरार आरोपियों की चौकी दुधावा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।



दिनांक 10.08.2026 को प्रार्थी प्रदीप कुमार साहू, निवासी शांतिनगर कांकेर द्वारा चौकी दुधावा में सूचना दी गई कि भारतमाला रोड दुधावा के रास्ते से एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में कृषि योग्य गौवंशों को क्रूरतापूर्वक भरकर बूचड़खाना ले जाया जा रहा है।



सूचना पर प्रार्थी अपने साथियों के साथ ग्राम शामतरा स्थित निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास भारतमाला रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान धमतरी की ओर से तेज गति से आ रहे पिकअप वाहन क्रमांक CG 24 K 6588 को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन को नहीं रोकते हुए तेज गति से आगे बढ़ गया। पीछा किए जाने पर वाहन चालक दुधावा के भारतमाला रोड ब्रिज से लगभग 300 मीटर आगे निर्माणाधीन सड़क पर पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर पीछे के डाले में नीले रंग के तिरपाल से ढककर 11 छोटे-छोटे गौवंश (बछड़ों) को बेतरतीब एवं क्रूरतापूर्वक रखा गया था। गौवंशों को पर्याप्त चारा-पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

🚨मामले में चौकी दुधावा में अप क्र.166/26 धारा 4,6,10 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 11 (1) (घ )पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा घटना के बाद से फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी।

🚨गिरफ्तार आरोपी :-

1. झमेश्वर साहू, पिता बाबूलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बोडरा, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी


2. ताराचंद साहू, पिता छबिलाल साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम दरगहन, थाना केरेगांव, जिला धमतरी

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

जप्त सामग्री :-

- पिकअप वाहन क्रमांक CG 24 K 6588


- 11 नग गौवंश (बछड़े)


- घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन

🚨पुलिस टीम
चौकी प्रभारी दुधावा निरीक्षक मनीष कुमार नेताम, उनि प्रेमशंकर ठाकुर, सउनि गंगाराम शोरी, प्रधान आरक्षक गौतम बिसेन एवं आरक्षक गजाधर उइके का विशेष योगदान रहा।

📢कांकेर पुलिस की अपील
कांकेर पुलिस आमजन से अपील करती है कि पशु तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस के अपराध हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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