छत्तीसगढ़ : अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली कैप्शूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इतजार कर रहा 1 आरोपी गिरफ्तार।
बस्तर जिले में प्रतिबंधित नशीली दवा पर लगातार कार्यवाही जारी।
अपराध क्रमांक 43/2026
धारा- 21 (बी) एन०डी०पी०एस० एक्ट
बस्तर थाना क्षेत्र का मामला
आरोपी के कब्जे से Pyeevon Spas Plus Tramadol Hcl & Acetaminophen Capsules,प्रतिबंधित नशीली दवा कैप्शूल कुल 82 नग, एक उपयोगी एन्ड्राईड मोबाईल जप्त।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
नाम आरोपी- जयराम विश्वकर्मा पिता स्वः सहदेव सिंह विश्वकर्मा उम्र 48 वर्ष जाति लोहार निवासी भाटपाल खालेपारा थाना बस्तर, जिला बस्तर छ०ग०।
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । दिनांक 11.08.2026 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम भाटपाल चौक के पास 45-50 साल का एक व्यक्ति आसमानी रंग का फूल शर्ट, नीला रंग का जीन्स पेन्ट पहना अपने कब्जे में पॉलिथिन में नशा के रूप में उपयोग होने वाले अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राम भाटपाल चौक के पास बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बस्तर निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर तत्काल ग्राम भाटपाल चौक पहुंचकर सूचना की तस्दीक किया गया मुखबीर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर नाम पता पूछने पर अपना नाम जयराम विश्वकर्मा पिता स्व० सहदेव सिंह विश्वकर्मा उम्र 48 वर्ष जाति लोहार निवासी भाटपाल खालेपारा थाना बस्तर छ०ग० का रहने वाला बताया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बस्तर निरीक्षक संतोष सिंह, निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक प्रमोद ठाकुर थाना सीटी कोतवाली जगदलपुर तथा थाना बस्तर से प्रशिक्षु उप निरीक्षक अमीर सिंह सहा उप निरीक्षक चतुर राम बघेल, प्र.आर. 391 उमेश चंदेल, प्र.आर. 1281 चोवादास गेंदले, आरक्षक 945 अस्तु राम कश्यप, आरक्षक 99 अमर कश्यप, आरक्षक 320 सन्तु बंजारे का विशेष योगदान रहा।


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