छत्तीसगढ़ : अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार-टीआई, संतोष सिंह।
आरोपी के कब्जे से कुल 8.375 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त।
अपराध क्रमांक 115/2026 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट
बस्तर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्यवाही जारी है।
जप्त गांजा की कीमत करीबन 4,20,000/ रूपये।
आरोपी द्वारा जप्त गांजा को उड़ीसा से रायपुर ले जा रहा था।
थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत की गई कार्यवाही।
गिरफ्तार आरोपी का नाम :-
प्रदीप बेपारी पिता अशोक बेपारी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कुरूकोंडा थाना कुरूकोंडा जिला मलकानगिरी उड़ीसा
जप्त सामान :-
1- मादक पदार्थ गांजा कुल 8 पैकेट में 8.375 किलोग्राम कीमती 4,20,000/ रूपये
2. एक एंड्राईड मोबाईल किमती 5000 / रूपये।
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ राज्य की ओर होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के दिशा निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक सुमीत कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया है जिस पर थाना नगरनार पुलिस टीम के द्वारा गांजा तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 29.07.2026 को मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका के पास पीठठु बैग में मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करने हेतु बस का इंतजार करते कर रहा है कि सुचना पर हमराह पुलिस टीम द्वारा फारेस्ट नाका की ओर रवाना होकर धनपुंजी फारेस्ट नाका के पास पहुंचकर तस्दीक किये जहाँ पर मुखबीर के बताये हुलिये के एक व्यक्ति बस का इंतजार करते मिले नाम पता पुछने पर अपना नाम प्रदीप बेपारी पिता अशोक बेपारी निवासी ग्राम कुरूकोंडा थाना कुरुकोंडा जिला मलकानगिरी उड़ीसा निवासी होना बताये।
आरोपी के कब्जे के बैग का तलाशी लेने पर बैग अंदर कुल 8 पैकेट जुमला वजन 8.375 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा किमती कीमती 4,20,000/ रूपये को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजा गया है।



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