छत्तीसगढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी 12 घंटे के भीतर- गिरफ्तार।
नरहरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल
बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत की गई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ ( नसरपुर-कांकेर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर निखिल राखेचा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कांकेर मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में थाना नरहरपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के मात्र 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
दिनांक 25 जुलाई 2026 को थाना नरहरपुर में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को उपचार हेतु शासकीय अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उसके गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा पीड़िता का कथन लेने पर उसने बताया कि परमेश मंडावी (19 वर्ष) निवासी नरसिंहपुर, थाना कोरर द्वारा बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए थे।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना नरहरपुर में अपराध क्रमांक 157/2026 के तहत धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकाने पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


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