छत्तीसगढ़ : अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार -टीआई, संतोष सिंह।
बस्तर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्यवाही जारी है।
अपराध कमांक 95/2026 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट
आरोपी के कब्जे से 4.469 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त।
जप्त गांजा की कीमत करीबन 2,25,000/ रूपये।
आरोपी द्वारा जप्त गांजा को उड़ीसा से उत्तरप्रदेश ले जा रहा था।
थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत की गई कार्यवाही।
गिरफ्तार आरोपी का नाम :-
शाकिब पिता शकील अहमद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खुरजा, सराय मुर्तजा खां थाना खुरजा जिला बुलंद शहर उत्तरप्रदेश
जप्त सामान :-
1- मादक पदार्थ गांजा कुल 4.469 किलोग्राम कीमती 2,25,000 / रूपये
2. नगदी रकम 130/रूपये
दिनांक 30.06.2026 को मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका के पास अपने अधिपत्य के पिठ्ठु बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर परिहवहन करने हेतु बस का इंतजार कर रहे है कि सुचना पर हमराह पुलिस स्टाप के साथ धनपुंजी फारेस्ट नाका एनएच 63 की ओर रवाना होकर मौके पर पहुंचकर तस्दीक किये जहाँ पर मुखबीर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति मिला जो अपने अधिपत्य में पिठ्ठु बैग रखा था। नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम शाकिब पिता शकील अहमद निवासी ग्राम खुरजा, सराय मुर्तजा खां थाना खुरजा जिला बुलंदशहर उत्तरप्रदेश का रहने वाला बताये आरोपी के अधिपत्य के पिठ्ठु बैग का तलाशी लेने कुल 1 पैकेट जुमला वजन 4.469 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा किमती 2,25,000/ रूपये, नगदी रकम 130/ रूपये को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने रवाना किया गया है।
महत्वपुर्ण भुमिका अदा करने वाले अधिकारी का नाम- निरीक्षक संतोष सिंह, सउनि सतीश तिवारी, प्रआर विनोद यादव, अजय साहु आरक्षक सुरेश तिर्की, राधाकृष्ण राय राजेश मौर्य, आरक्षक चालक अविनाश कुमार, का विशेष योगदान रहा हैं।


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