छत्तीसगढ़ : शादी समारोह में चाकूबाजी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया -गिरफ्तार।



अपराध क्रमांक:- 31/2026 धारा 296, 118(1), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

नाम आरोपीः-
1, संतोष बघेल पिता स्व० सामनाथ बघेल उम्र 18 वर्ष निवासी दुगनपाल थाना कोडेनार जिला बस्तर छ०ग०,

2, अमन कुमार उर्फ अमल पिता सुखनाथ उम्र 21 वर्ष निवासी राजूर सोररास पारा थाना परपा जिला बस्तर छ०ग०,

3, देवेन्द्र बघेल पिता देवनाथ बघेल उम्र 23 वर्ष, जाति लोहार निवासी दुगनपाल थाना कोडेनार जिला-बस्तर छ०ग० 

जप्त सामग्री :-
1 नग स्टील का चाकू 1 नग मुर्गा बांधने का काती व 1 नग स्टील का कड़ा।

छत्तीसगढ़ ( कोड़ेनार-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । दिनांक 22.04.2026 को प्रार्थी धीरसाय नाग पिता महेत्तर नाग उम्र 42 वर्ष जाति माहरा निवासी सोसनपाल कोटवार पारा थाना परपा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि चुम्मन बघेल निवासी बड़े आरापुर के घर शादी समारोह पर मैं मेरा बेटा सागर नाग व पड़ोसी प्रियांशु कुर्रे के साथ आया था, शादी में डी० जे० साउण्ड बॉक्स लगा था जिसमें डी०जे० में गाना बजाकर सागर नाग, प्रियांशु कुर्रे, फुलसिंग बघेल व अन्य लोग नाच रहे थे, उसी बीच दुगनपाल निवासी देवेन्द्र पिता देवनाथ, संतोष पिता सामनाथ, लक्ष्मण उर्फ टेडू पिता फुलदास तीनों निवासी दुगनपाल एवं अमन कुमार उर्फ अमल निवासी राजूर ने भी आकर नाचने लगे देवेन्द्र हाथ में स्टील का कडा पहना था जिससे नाचने के दौरान देवेन्द्र के द्वारा पहने कड़ा लगने से सागर नाग, पियांशु कुर्रे एवं फुलसिंग बघेल के द्वारा देवेन्द्र को हाथ में पहने कडा को उतार कर नाचने कहने पर उसके द्वारा कडा को नही उतारने नाचने से देवेन्द्र को नाचने से मना किया गया इसी बात पर आरोपीगण देवेन्द्र पिता देवनाथ, संतोष पिता सामनाथ, निवासी दुगनपाल, अमन कुमार उर्फ अमल पिता सुखनाथ निवासी राजूर एंव विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुये धार-दार स्टील का चाकू व मुर्गा बांधने का लोहे का काती व स्टील के कड़ा से सागर नाग को दाहिने भाग पसली में, प्रियांशु कुर्रे को दाहिने हाथ कलाई के पास, फुलसिंग बघेल को दाहिने भाग पसली मारकर गंभीर चोट पहुंचायें हैं कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 31/2026 धारा 296, 118(1), 109, 3(5) बी०एन०एस०. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।




प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन में, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशलूर लक्ष्मण सिंह पोटाई के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोडेनार निरीक्षक अमित पदमशाली के नेतृत्व में थाना कोड़ेनार पुलिस के द्वारा आरोपीगण संतोष पिता सामनाथ निवासी दुगनपाल, अमन कुमार उर्फ अमल पिता सुखनाथ निवासी राजूर को घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम लिया जाकर घटना में प्रयुक्त धार-दार स्टील का चाकू व मुर्गा बांधने का लोहे का काती व स्टील का कड़ा को जप्त किया गया। आरोपीगण द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने पर आरोपीगणों को दिनांक 25.04.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जगदलपुर पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है। एवं प्रकरण के फरार आरोपी देवेन्द्र बघेल पिता देवनाथ बघेल उम्र 23 साल निवासी दुगनपाल को आज दिनांक 01.05.2026 को विधिवत गिर० कर माननीय न्यायालय जगदलपुर पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारीः- निरीक्षक अमित पदमशाली, सउनि० पन्नालाल कुंजाम, म०प्र०आर० 1155 पिलेश्वरी साहू, आरक्षक मुरलीधर कश्यप, लखन गडमिया, गोविन्द ठाकुर,