छत्तीसगढ़ : 🚜ट्रेक्टर लोन किस्त जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही।
🚜आरोपी ने विभिन्न ट्रेक्टर लोन लेने वाले 31 ग्राहकों के साथ पैसे लेकर किया गया धोखाधडी
31 ग्राहकों से कुल 27,43,955/-रूपये की राशि लेकर किया गया है धोखाधड़ी
मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का
24 घंटे के भीतर कोतवाली पुलिस ने की आरोपी पर खिलाफ कार्यवाही
जप्त संपत्ति- एक सेमसंग कंपनी A13
आरोपी- अमन कुमार साव पिता रामलाल साव उम्र 33 वर्ष जाति कोष्टा निवासी स्थाई पता- पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड राउत पारा जगदलपुर थाना बोधघाट जगदलपुर हाल- हिकमीपारा विनोद सर्विसिंग गली हिंगलाजिन मंदिर के पास जगदलपुर थाना कोतवाली जगदलपुर जिला-बस्तर(छ.ग.)
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। जिस तारतम्य में ट्रेक्टर लोन लेने वालों ग्राहकों से उनके किस्त के रकम को बैंक में लेकर बैंक में जमा न कर आरोपी स्वयं उपयोग कर धोखाधडी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो प्रार्थीं भीमधर मौर्य लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मै ट्रेक्टर लेने के लिये इंड्स इंड बैंक जगदलपुर मे 25.03.2023 मे जाकर वहां के कर्मचारी से लोन लेने के संबंध मे बातचीत किया। जिसने मुझे लोन के संबंध मे बताया और समझाया तब मै लोन लेने के लिये तैयार हुआ और मुझे इंड्स इंड बैंक जगदलपुर से 10,30,000 रूपये का लोन स्वीकृत हुआ, तो लोन लिया एवं लोन की राषि जमा करने का समय छः-छः माह मे 1,04200 रूपये था तब आड़ावाल महेन्द्रा युवा कंपनी से ट्रेक्टर 5,00000 रूपये टाउन पेमेंट कर माह मार्च सन् 2023 मे खरीदा हॅू। मेरे द्वारा इंड्स इंड बैंक जगदलपुर के लोन एकाउण्ट मे कुल तीन किस्त मे 3,13,184 रूपये बैंक के कर्मचारी अमन कुमार साव के पास जमा कर रसीद लिया था। उसी प्रकार बैंक मे जाकर बैंक के कर्मचारी अमन कुमार साव को दिनांक 29.08.2024 को 1,99,000 रूपये, दिनांक 30.08.2024 को 1,99,000 रूपये एवं दिनांक 31.08.2024 को 1,77,000 रूपये कुल 5,75,000 रूपये जमा किया हॅू। जिनके द्वारा कम्प्यूटर से मुझे तीनो रकम जमा का रसीद दिया गया है। मेरे द्वारा लोन का पूरा रकम जमा करने पर इंड्स इंड बैंक जगदलपुर मे एनओसी लेने दिनांक 28.07.2025 को गया तो बैंक के मेनेजर दीवांषू सार्वा ने मुझे बताया कि तुम्हारा लोन अभी पटा नही है तब मेरे द्वारा कहा गया कि मेरे रकम का पटाने का रसीद है, दिखाने पर बैंक मेनेजर ने कहा कि यह रसीद फर्जी है, बैंक के कर्मचारी अमन कुमार साव ने मेरे द्वारा दिये गये तीन किस्त 5,75,000 रूपये रकम को बैंक मे जमा नही किया है, उक्त रकम अपने पास रखकर अपने लिये उपयोग कर लिया है। अमन कुमार साव ने मेरे द्वारा दिया रकम को बैंक मे जमा न कर मेरे साथ मेरे पैसे को गबन कर धोखाधड़ी किया है। इसी प्रकार 31 ग्राहकों के साथ कुल 27,43,955-/ रूपये लेकर धोखाधडी किया है, प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधडी 318(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान में लिया गया।
विवेचना:-
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक माहेष्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित देवांगन के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली भोला सिंह राजपुत के नेतृत्व में टीम गठित कर, आरोपी का पता तलाश किया गया। दौरान अनुसंधान के आरोपी को टीम द्वारा बिलासपुर से पता तलाश कर, हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अमन कुमार साव ट्रेक्टर लोन लेने वालों ग्राहकों से उनके किस्त के रकम को बैंक में लेकर बैंक में जमा न कर आरोपी स्वयं उपयोग कर 27,43,955-/ रूपये का राशि लेकर लोन किस्त बैंक में जमा नहीं करना और पैसो से लोन लेने वालों ग्राहकों से कुल 27,43,955 रूपये को अपने लिये उपयोग कर लिया है। उक्त रकम को खाने-पीने एवं अपने स्वयं का व घर के जरूरता को पूरी करने के लिये खर्च करना बताया है। आरोपी द्वारा अपराध कबुल करना स्वीकार करने पर एक सेमसंग कंपनी मोबाइल A13 को पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-
निरीक्षक - भोला सिंह राजपुत
सहा.उपनिरी. - प्रमोद सिन्हा
प्र.आर. - विनोद चांदने, राजेष राजपुत
आर. - रंगलाल खरें।
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