छत्तीसगढ़ : 🐄गौ वंश तस्करों पर बड़ी कार्यवाही- कब्जे से 83 गौ🐄 वंश पशु बरामद।

 

छत्तीसगढ़ : 🐄गौ वंश तस्करों पर बड़ी कार्यवाही- कब्जे से 83 गौ🐄 वंश पशु बरामद।



तेलंगाना राज्य के तस्करों द्वारा छ0ग0 मिनकापल्ली जंगल रास्ते से गौवंशी पशुओं को हांककर एटुनगरम, तेलंगाना की ओर ले जाते हुए पकड़ा गया।

कब्जे से छुड़ाए गये 83 मवेशियों को एसडीएम भोपालपटनम् द्वारा जारी आदेश के परिपालन में ग्राम पंचायत मद्देड़ कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया।

थाना मद्देड़ में गौ तस्करों के विरूद्ध छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता अधिनियम 1960 के तहत् की गई कार्यवाही।



छत्तीसगढ़ ( मद्देड-बीजापुर ) ओम प्रकाश सिंह । थाना मद्देड़ क्षेत्रान्तर्गत मुखबीर से सूचना मिली की मवेशी तस्करों के द्वारा मिनकापल्ली- तारलागुड़ा के जंगल रास्ते से गौ वंशी पशुओं को हांककर एटुनगरम तेलंगाना राज्य की ओर ले जाया जा रहा है। मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर थाना मद्देड़ बल के द्वारा ग्राम मिनकापल्ली के पास जंगल के रास्ते पशुओं को हांककर ले जाते हुए मवेशी तस्करों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम :-



1. अरचंच ईसलावत पिता बसरमा उम्र 26 वर्ष जाति बंजारा निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना
2. रमेश मुनावत उम्र 25 वर्ष निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना
3. भुक्य पंतलु पिता स्व0 लिंगा उम्र 55 वर्ष निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना
4. भुक्या मानसिंह पिता स्व0 नंगु उम्र 45 वर्ष निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना
5. जरपल्‍ला कमलेश पिता राम उम्र 22 वर्ष जाति बंजारा निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना
6. दशरथ जरपल्ला पिता रामु उम्र 30 वर्ष जाति बंजारा निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना
7. अजमेरा रमेश पिता जग्गु उम्र 25 वर्ष जाति बंजारा निवासी रेडडीपल्ली, तेलंगाना

पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों के पास पशु परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में 83 नग मवेशी बरामद किए गए।

पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में रिमाण्ड पर प्रस्तुत किया गया। बरामद मवेशियों को ग्राम पंचायत मद्देड़ कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया है।

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