छत्तीसगढ़ : अवैध रूप से गांजा की खेती करने वाला आरोपी-गिरफ्तार।
आरोपी के कब्जे से 8 किलो 660 ग्राम गांजा, कीमत ₹4,30,000/- जप्त
छत्तीसगढ़ ( भानुप्रतापपुर-कांकेर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल राखेचा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर आकाश श्रीश्रीमाल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर शेर बहादुर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना भानुप्रतापपुर पुलिस द्वारा उजियारा अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 26.08.2026 को थाना भानुप्रतापपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भरसा तरहुल निवासी एक व्यक्ति अपने घर की बाड़ी में अरहर एवं अन्य फसलों के बीच अवैध रूप से गांजा के पौधे लगाकर गांजा की खेती कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना भानुप्रतापपुर पुलिस टीम तत्काल ग्राम भरसा तरहुल रवाना हुई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुभाष कोरेटी, पिता रामू राम कोरेटी, उम्र 40 वर्ष, निवासी भरसा तरहुल, थाना भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) बताया।
🚨आरोपी के घर की बाड़ी की जांच करने पर अरहर एवं अन्य फसलों के बीच अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा के पौधे लगाए जाना पाया गया। पुलिस द्वारा मौके से गांजा के छोटे-बड़े कुल 850 नग पौधे, जड़ एवं मिट्टी सहित, कुल वजन 8 किलो 660 ग्राम, अनुमानित कीमत ₹4,30,000/- जप्त किया गया।
🚨उक्त मामले में थाना भानुप्रतापपुर में अपराध क्रमांक 173/2026, धारा 8, 20(A) NDPS Act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
🚨गिरफ्तार आरोपी का विवरण :-
1. सुभाष कोरेटी ,पिता – रामू राम कोरेटी उम्र – 40 वर्ष, निवासी – भरसा तरहुल, थाना भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
🚨बरामदगी का विवरण :-
आरोपी सुभाष कोरेटी के कब्जे से
गांजा के छोटे-बड़े पौधे – कुल 850 नग
कुल वजन – 8 किलो 660 ग्राम
कीमत – ₹4,30,000/-
पौधे जड़ एवं मिट्टी सहित जप्त।


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