छत्तीसगढ़ : अवैध मादक पदार्थ गांजा को परिवहन करते MP के 1 आरोपी को किया गया गिरफ्तार -टीआई, टामेश्वर चौहान।
📌जगदलपुर में नशे के कारोबार पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
📌 बोधघाट थाना क्षेत्र में युवाओं को नशे की ओर धकेलने वालो के खिलाफ बस्तर पुलिस की लगातार कार्यवाहीं
📌 आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 15.654kg, नगदी रकम 500रु, एक नग टच स्क्रीन मोबाइल कुल किमती 7,87,700 रु को किया गया जप्त
📌 1 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में किया गया पेश
📍नाम आरोपी :-
शुभम प्रजापति पिता हीरालाल उम्र 28 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर भोपाल ( म. प्र. )
छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए परिवहन करने के लिए बस का इंतजार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 11.06.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे आम पेड़ के पास एक 25-30 साल का पतला दुबला लड़का खड़ा जो काला रंग का शर्ट एवं ग्रे रंग का जींस पहना है, वह लड़का अपने कब्जा में दो काला रंग के बैग में नशे के रूप में उपयोग होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के लिए परिवहन करने हेतु बस का इंतजार कर रहा है, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ की टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे जाकर रेड कार्यवाही किये रेड कार्यवाही के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक संदेही व्यक्ति मिले जिन्हे नाम पता पूछने पर अपना नाम - शुभम प्रजापति पिता हीरालाल प्रजापति उम्र 28 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर भोपाल म. प्र. का रहने वाले बताये जिसका तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा 15.654 kg, एक पुराना इस्तेमाली realme कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल, नगदी रकम 500 रु बरामद हुआ मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से कब्जे में रखने/ परिवहन करने तथा बिक्री के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज आरोपी द्वारा पेश नहीं करने से आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 20(B) ii (B) NDPS Act का होना पाये जाने से उक्त मादक पदार्थ को विधिवत जप्त करते हुए उक्त आरोपी को दिनांक 11.06.26 को विधिवत गिरफ्तार करते हुए आरोपी के विरुद्ध 20(b)ii(B) NDPS act का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय विशेष NDPS न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी / कर्मचारी


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