छत्तीसगढ़ : अवैध मादक प्रतिबंधित नशीली कैपशूल के विक्रेता पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही -टीआई, टामेश्वर चौहान।

छत्तीसगढ़ : अवैध मादक प्रतिबंधित नशीली कैपशूल के विक्रेता पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही -टीआई, टामेश्वर चौहान



बोधघाट थाना क्षेत्र में युवाओं को नशे की ओर धकेलने वालो के खिलाफ बस्तर पुलिस की लगातार कार्यवाही

आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित अवैध नशीला कैपशूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl कुल 17 पत्ता कुल 136 नग कुल किमती 54,400/-  को किया गया जप्त

1 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में किया गया पेश

नाम आरोपी :-
बंटू चौहान पिता अनिल चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी अडावाल खासपारा

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंहपुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे प्रतिबंधित नशीली केप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।



ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 31.05.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे आम पेड़ के पास एक 25-30 साल का गोरा पतला दुबला लड़का खड़ा जो मेहरूम रंग का शर्ट एवं काला रंग का जींस पहना है, वह लड़का अपने कब्जा में नशे के रूप में उपयोग होने वाले अवैध प्रतिबंधित कैप्सूल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ की टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे जाकर रेड कार्यवाही किये रेड कार्यवाही के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक संदेही व्यक्ति मिले जिन्हे नाम पता पूछने पर अपना नाम - बंटू चौहान पिता अनिल चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी अडावाल खासपारा का रहने वाले बताये जिसका तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध प्रतिबंधित नशीली केप्सूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl Capsuls कुल 17 पत्ता कुल 136 नग कुल किमती 54,400 रु बरामद हुआ जिसे अवैध रूप से कब्जे में रखने/ परिवहन करने तथा बिक्री के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज आरोपी द्वारा पेश नहीं करने से आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 21(B) NDPS Act का होना पाये जाने से उक्त मादक पदार्थ को विधिवत जप्त करते हुए उक्त आरोपी को दिनांक 31.05.26 को विधिवत गिरफ्तार कर  न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय विशेष NDPS न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी / कर्मचारी

निरीक्षक:- टामेश्वर चौहान
उप निरीक्षक:-  ललित नेगी, लोकेश्वर नाग
स उ नि :- सतीश श्रीवास्तव
प्रधान आरक्षक:- अहिलेश नाग, सुनील मनहर, व्यास नारायण, डोलामनी भोई, लखेश्वर बघेल
आरक्षक:-  दीपक मिंज, राम ठाकुर, युवराज ठाकुर,कामदेव दर्रो, मानकू कोर्राम, थानेंद्र सिन्हा, होरी लाल आर्यों, विपिन मिंज, बामन सेन, परमानंद भोयर, संदीप राणा,अजीत सरकार, मुकेश कोडोपी, मनोज, चुरेन्द

Post a Comment

0 Comments