छत्तीसगढ़ : युवाओं को नशे की ओर धकेलने वालो 2 व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही -टीआई , टामेश्वर चौहान।
📌 अवैध मादक प्रतिबंधित नशीली कैपशूल के विक्रेता पर बड़ी कार्यवाही
📌 आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित अवैध नशीला कैपशूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl कुल 30 पत्ता कुल 240 नग कुल किमती 96,000/- को किया गया जप्त
📌 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायलय में किया गया पेश
📍नाम आरोपी :-
(1) आकाश पोया पिता बिहारी लाल पोया उम्र 21 वर्ष महारानी वार्ड जगदलपुर
(2) राड्रिक सोमा पिता एरिक्शन सोमा उम्र 42 वर्ष निवासी मदर टेरेसा वार्ड जगदलपुर
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे प्रतिबंधित नशीली केप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार करने वाले 2 आरोपियो को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 31.05.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि मेटगुडा में स्थित डोंगरी में 2 व्यक्ती जिसमें एक व्यक्ति टकला है तथा लाल टी शर्ट पहना है तथा दूसरा व्यक्ति सफ़ेद लाइन दार टी शर्ट पहना है दोनों अपने सयुंक्त कब्जे में रखे कैरी बैग में अवैध प्रतिबंधित कैप्सूल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे है, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ की टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल मेटगुडा डोंगरी के पास में जाकर रेड कार्यवाही किये रेड कार्यवाही के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार दो संदेही व्यक्ति मिले जिन्हे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम - (1) आकाश पोया पिता बिहारी लाल पोया उम्र 21 वर्ष निवासी महारानी वार्ड जगदलपुर (2) राड्रिक सोमा पिता स्व. एरिक्शन उम्र 42 वर्ष निवासी मदर टेरेसा वार्ड जगदलपुर का रहने वाले बताये जिसके संयुक्त कब्जे के कैरी बैग की तलाशी लेने पर कैरी बैग के अंदर अवैध प्रतिबंधित नशीली केप्सूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl Capsuls कुल 30 पत्ता कुल 240 नग कुल किमती 96,000 रु बरामद हुआ जिसे अवैध रूप से कब्जे में रखने/ परिवहन करने तथा बिक्री के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज आरोपियों द्वारा पेश नहीं करने से आरोपियों का यह कृत्य अपराध धारा 21(B) NDPS Act का होना पाये जाने से उक्त मादक पदार्थ को विधिवत जप्त करते हुए उक्त आरोपियो को दिनांक 31.05.26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय विशेष NDPS न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी / कर्मचारी


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