छत्तीसगढ़ : अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 1 आरोपी- गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ : अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 1 आरोपी- गिरफ्तार।

अपराध कमांक 22/2026 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट

आरोपी के कब्जे से 10.980 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त।

जप्त गांजा की कीमत करीबन 5,49,000/ रूपये।

आरोपी द्वारा जप्त गांजा को उड़ीसा से राजगढ़ मध्य प्रदेश ले जा रहा था।

थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत की गई कार्यवाही।

गिरफ्तार आरोपी का नाम

संतोष बसोड़ पिता भंवरलाल जाति बसोड़ उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मलावर थाना मलावर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

जप्त सामान

01. मादक पदार्थ गांजा 2 पैकेट में भरा कुल 10.980 किलोग्राम कीमती 5,49,000 रूपये।


02. नगदी रकम 530/ रूपये कुल जुमला रकम 5,49,530 / रूपये।


               

छत्तीसगढ़ ( नगरनार-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । सरहदी उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के दिशा निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक अमित देवांगन के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया जिस पर थाना नगरनार पुलिस टीम के द्वारा गांजा तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।



दिनांक 31.01.26 को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग के पीठठु बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर उड़ीसा प्रांत से धनपुंजी के रास्ते विक्रय करने हेतु आने वाला है कि सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा ग्राम धनपुंजी फारेस्टा नाका एनएच 63 की ओर रवाना होकर ग्राम धनपुंजी फारेस्टा नाका एनएच 63 के पास पहुंचकर आने जाने वाले वाहनो एवं व्यक्तियों को चेक किया जा रहा था उसी समय मुखबीर के बताये हुलिये का व्यक्ति जगदलपुर की ओर जाने वाले वाहन में बैठने के लिये धनपुंजी फारेस्ट नाका के पास पहुंचा जो पुलिस नाकाबंदी को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़कर नाम पता पुछने पर अपना नाम संतोष बसोड़ पिता भंवरलाल जाति बसोड़ निवासी ग्राम मलावर थाना मलावर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश का रहने वाला बताया। मौके पर आरोपी के कब्जे के पीठठु बैग का तलाशी लेने पर कुल 2 पैकेट कुल वजन 10.980 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कुल किमती 5,49,000 / रूपये, नगदी रकम 530/रूपये कुल जुमला रकम 5,49,530/ रूपये को बरामद कर जप्त किया गया। 



आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने रवाना किया गया है।

महत्वपुर्ण भुमिका अदा करने वाले अधिकारी का नाम निरीक्षक संतोष सिंह, स०उ०नि० दिनेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक रमेश पासवान, कृष्णा भारती आरक्षक बलराम कश्यप, दशरू नाग, डीएसएफ आर० विरेन्द्र ठाकुर का विशेष योगदान रहा है।

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