छत्तीसगढ़ : विशाखापत्तनम -किरंदुल पैसेंजर ट्रेन से उतरे यात्री के पास से 21.71 किलोग्राम गांजा RPF द्वारा जप्त किया गया।

छत्तीसगढ़ : विशाखापत्तनम -किरंदुल  पैसेंजर ट्रेन से उतरे यात्री के पास से 21.71 किलोग्राम गांजा RPF द्वारा जप्त किया गया।



छत्तीसगढ़ ( बस्तर -जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । ट्रेन संख्या 58501 (विशाखापट्टनम–किरंदुल पैसेंजर) द्वारा एक व्यक्ति मादक पदार्थ (निषिद्ध सामग्री) लेकर आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ पोस्ट/जगदलपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनमें उप निरीक्षक बी. सुरेश कुमार एवं प्रधान आरक्षक जे. मुरली शामिल थे, डॉग स्क्वाड/जगदलपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी सहायक उप निरीक्षक जी. डी. बत्रा एवं कांस्टेबल सोनू मीणा, तथा एलपीएस/बोधघाट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया।




जांच के दौरान लगभग 17:50 बजे, ट्रेन संख्या 58501 से एक व्यक्ति उतरता हुआ देखा गया, जिसके पास दो पिट्ठू बैग थे—एक हल्के नीले रंग का तथा दूसरा काले और गहरे नीले रंग का—और उसका व्यवहार संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। संदेह के आधार पर आरपीएफ पोस्ट/जगदलपुर, डॉग स्क्वाड एवं एलपीएस/बोधघाट के कर्मचारियों द्वारा उसे जगदलपुर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के पास रोका गया।




पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता संजय सिंह, पुरुष, आयु 33 वर्ष, पिता का नाम सीताराम, निवासी बेरछा, थाना हतराता, जिला दतिया (मध्य प्रदेश) बताया। बैगों में रखे सामान के संबंध में गहन पूछताछ किए जाने पर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इसके पश्चात डॉग शेरा की सहायता से बैगों की जांच की गई, जिसमें बैगों के अंदर हल्के भूरे रंग की टेप से लिपटे गांजे के 5 पैकेट पाए गए।




तत्पश्चात, एलपीएस/बोधघाट के अधिकारी द्वारा आरपीएफ पोस्ट/जगदलपुर के उप निरीक्षक बी. सुरेश कुमार एवं प्रधान आरक्षक जे. मुरली तथा डॉग स्क्वाड/जगदलपुर के सहायक उप निरीक्षक जी. डी. बत्रा एवं कांस्टेबल सोनू मीणा की उपस्थिति में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के साथ गांजा विधिवत जप्त किया गया। जप्त किए गए गांजे का कुल वजन 21.71 किलोग्राम पाया गया।
इसके बाद उक्त व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर जप्त किए गए गांजे सहित आगे की कार्रवाई हेतु एलपीएस/बोधघाट ले जाया गया। इस संबंध में एलपीएस/बोधघाट में केस क्रमांक 039, दिनांक 28/01/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

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