स्नातकधारी बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर
नवीन (ई) श्रेणी में निर्माण कार्यों के लिए मिलेंगे ठेके
छत्तीसगढ़ ( सुकमा ) गौरव सिंह राठौड़ । छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर स्नातकधारी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने तथा स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग किये जाने के उद्देश्य से राज्य में निर्माण कार्यों के ठेके के लिए वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत श्रेणी (अ), (ब), (स), (द) के पश्चात नवीन (ई) श्रेणी का समावेश किया जा रहा है।
स्नातकधारी का (ई) श्रेणी में एकीकृत पंजीयन मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19 निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा किया जायेगा।
" (ई) श्रेणी में पंजीयन हेतु मापदण्ड "
जो स्नातक एवं बेरोजगार हैं, उनका पजीयन (ई) श्रेणी में किया जावेगा। पंजीयन व्यक्तिगतध् प्रोपाईटरी (फर्मों) के लिए होगी। पार्टनरशीप फर्म एवं कंपनी का पंजीयन (ई) श्रेणी में नहीं किया जाएगा। पंजीयन की अवधि 05 वर्ष की रहेगी। स्नातक बेरोजगारों को एक वर्ष में अधिकतम 50 लाख तक कार्य उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकृत स्नातकधारी से प्रतिस्पर्धा ब्लॉक स्तर पर सीमित होगी। स्नातकधारी जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लॉक अंतर्गत के कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेगें। बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीयन के लिए स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि आवेदक किसी शासकीय या अर्धशासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों में सेवारत नहीं है एवं वे बेरोजगार हैं। बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीयन आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीयन, बैंक एकाउण्ट स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा। पंजीयनधारी का रोजगार अन्य संस्था में होने अथवा पंजीयन पश्चात रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में (ई) श्रेणी पंजीयन यथाशीघ्र समाप्त किया जायेगा। पंजीयन एवं अमानत शुल्क सभी वर्ग के लिए निःशुल्क होगा। पंजीयन का एक कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें उसके व्यक्तिगत विवरण के साथ कार्य का भी विवरण दर्ज होगा। बेरोजगार स्नातकधारी को स्वीकृत/आबंटित कार्य के कुल लागत का 5 प्रतिशत तक विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए मोबिलाईजेशन एडवांस दिया जावेगा। यदि कोई बेरोजगार स्नातकधारी आबंटित कार्य को अधूरा छोड़ देता है, तो उसका पंजीयन रद्द किया जा सकेगा। विभागीय कारणों से अधूरे कार्य इस श्रेणी के लिये लागू नहीं होंगे। (ई) श्रेणी में पंजीकृत युवाओं के लिए अधिकतम एकल कार्य की लागत सीमा 20.00 लाख रुपए होगी।
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