छत्तीसगढ़ : अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार- टीआई, संतोष सिंह।
अपराध कमांक 113/2026 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट
बस्तर जिले में मादक पदार्थो की तस्करी पर लगातार कार्यवाही जारी है।
आरोपियों के कब्जे से कुल 11.673 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त।
जप्त गांजा की कीमत करीबन 5,83,650 / रूपये।
आरोपियों द्वारा जप्त गांजा को उड़ीसा से रायपुर ले जा रहा था।
थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत की गई कार्यवाही ।
गिरफ्तार आरोपी का नाम :-
1-ललित कुशुलिया पिता शेखर कुशुलिया जाति कुम्हार उम्र 22 वर्ष निवासी बोडोगुड़ा हांडा पंचायत पाईकोडाकोगुड़ा थाना मनीगुड़ा जिला रायगढ़ा उड़ीसा
2- बिरन्ची गोरोडिया पिता वासुदेव गोरोडिया जाति कुम्हार उम्र 19 वर्ष निवासी सिकोबंदो पंचायत पाईकोडाकोगुड़ा थाना बिसमकटक जिला रायगढ़ा उड़ीसा
जप्त सामान :-
मादक पदार्थ गांजा कुल 10 पैकेट में 11.673 किलोग्राम कीमती 5,83,650 / रूपये।
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के दिशा निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक सुमीत कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया है जिस पर थाना नगरनार पुलिस टीम के द्वारा गांजा तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर सूचना मिला कि 2 व्यक्ति अपने संयुक्त कब्जे के 2 बैग में मादक पदार्थ गांजा रखकर धनपुंजी फारेस्ट नाका के पास वाहन बस का इंतजार करते खड़े है कि सुचना पर हमराह पुलिस टीम द्वारा फारेस्ट नाका की ओर रवाना होकर धनपुंजी फारेस्ट नाका के पास पहुंचकर तस्दीक किये जहाँ पर मुखबीर के बताये हुलिये के 2 व्यक्ति बस का इंतजार करते मिले नाम पता पुछने पर अपना नाम 1.ललित कुशुलिया पिता शेखर कुशुलिया निवासी बोडोगुड़ा हांडा पंचायत पाईकोडाकोगुड़ा थाना मनीगुड़ा जिला रायगढ़ा उड़ीसा 2. बिरन्ची गोरोडिया पिता वासुदेव गोरोडिया निवासी सिकोबंदो पंचायत पाईकोडाकोगुड़ा थाना बिसमकटक जिला रायगढ़ा उड़ीसा निवासी होना बताये।
आरोपियों के कब्जे के दोनो बैग का तलाशी लेने पर बैग अंदर कुल 10 पैकेट जुमला वजन 11.673 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा किमती कीमती 5,83,650 / रूपये को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।


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